पटना: पटना में तीन पुलिसकर्मियों को थाना परिसर में ही शराब छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिसकर्मियों की मदद करने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है पटना के सुल्तानगंज थाने में तीन पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर जब्त की गई शराब की 16 बोतलें छिपा दी थीं। जांच में 16 बोतलें कम मिलीं तो एसपी ने जांच शुरू की। इसके बाद 16 बोतलें थाना परिसर में ही एक पेड़ के पास बरामद की गईं। बोतलें मिलने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों और उनकी मदद करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों आरोपियों ने भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की जब्त की गई 16 बोतलें थाना परिसर में छिपाई थीं। बिहार में शराब का सेवन, बिक्री और भंडारण प्रतिबंधित है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पटना के सुल्तानगंज थाने में हुई इस घटना के सिलसिले में पुलिस कर्मियों के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। 

सहायक उपनिुरीक्षक, कांस्टेबल और ड्राइवर गिरफ्तार
शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया, "जब्त की गई शराब की 16 बोतलें सुल्तानगंज थाना परिसर में छिपाने के आरोप में पुलिस के तीन कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को की गई गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।" सुल्तानगंज थाने में तैनात पुलिस के तीनों कर्मियों की पहचान सहायक उपनिरीक्षक मुरारी कुमार, कांस्टेबल नागेंद्र पासवान और चालक शैलेश कुमार के रूप में हुई है। 

मरीन ड्राइव से पकड़ी गई थी शराब
 पुलिस अधीक्षक ने बताया, "पुलिस ने 14 जनवरी को सुल्तानगंज थाने के अधिकार क्षेत्र में 'मरीन ड्राइव' के पास एक वाहन में 46 बोतल IMFL ले जाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों को थाने ले आए, लेकिन उस वाहन और उसके चालक को वह नहीं लेकर आए। उन्होंने चालक को बिना किसी रोक-टोक के जाने दिया।" जांच के दौरान पाया गया कि जब्त की गई शराब की 16 बोतलें गायब थीं। एसपी ने बताया कि जांच शुरू की गई और सुल्तानगंज थाना परिसर में एक पेड़ के पास छिपाए गए एक बैग में वो बोतलें बरामद की गईं।

चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
रामदास ने कहा, "जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिसकर्मियों की मदद करने के आरोप में चौथे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है।" बिहार सरकार ने 2016 में राज्य में शराब बनाने, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया।